Monday, 20 May 2019

प्रेम : भगवान ऐसी पत्नी सबको दें, पति का करवाया उसकी प्रेमिका के साथ विवाह, बना चर्चा का विषय





⏭  भगवान ऐसी पत्नी सभी को दे, सीआरपीएफ जवान ने पहली पत्नी के होते हुए पेमिका के साथ किया प्रेम विवाह






छत्तीसगढ़
:- पति पत्नी का रिश्ता इतना मजबूत और अनमोल होता है कि अगर दोनों में कोई तीसरा आ जाए तो समझों बवाल ही मच जाता है। पति-पत्नी के बीच तीसरा आने से दंपति के बीच तनाव पैदा हो जाता है और रिश्ता कमजोर होकर टूट जाता है, लेकिर छत्तीसगढ़ के जशपुर इलाके में एक पत्नी ने अपने ही पति का उसकी प्रेमिका के साथ विवाह करवाकर एक नई मिसाल कायम कर दी है।


छत्तीसगढ़ के बगीचा के बगडोल निवासी अनिल पैंकरा सीआरपीएफ का जवान है, जो वर्तमान में वाराणसी में पोस्टेड है। चार साल पहले उसकी शादी सामाजिक रीति-रिवाज के साथ पास के गांव में हुई थी। इसके बाद गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ भी अनिल को प्रेम हो गया। जब भी अनिल छुटि्टयों में गांव आता था तो पत्नी के साथ कम और अपनी प्रेमिका के साथ ज्यादा वक्त बिताता था। यह देख अनिल की पत्नी ने उससे कहा कि ऐसे संबंध ठीक नहीं हैं।

पत्नी की रजामंदी के बाद परिवार और समाज की बैठक हुई। सामाजिक बैठक में भी अनिल की पत्नी ने किसी तरह की आपत्ति नहीं होने की बात कही। इसके पश्चात शनिवार को फिर से अनिल की शादी हुई। इसके लिए मंडप सजा, परिवार वाले, नाते रिश्तेदार बुलाए गए। पूरे गांव के सामने अनिल से दूसरी शादी की गई। मंडप पर विवाह के वक्त अनिल की पत्नी और प्रेमिका दोनों सज संवरकर बैठे थे। मंडप में एक दूल्हा व दो दुल्हन नजर आए। गैरकानूनी होने के बाद भी इस शादी की जिलेभर में चर्चा रही।


संतान के लिए की दूसरी शादी

गांव के सरपंच ललित का कहना है कि पहली पत्नी से अनिल को संतान नहीं हो रही थी। यह भी अनिल की दूसरी शादी का कारण बना। परिवार वाले दूसरी बहू लाने के लिए इसलिए भी राजी हुए। बीते साल अनिल के छोटे भाई की शादी थी। पर उसके भाई ने बारात जाने वाले दिन ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ऐसी स्थिति में अनिल परिवार का इकलौता लड़का है। अनिल को अपनी पत्नी से संतान नहीं हो रहा था। इसलिए परिवार वाले भी अनिल की दूसरी शादी कराना चाहते थे।
 


हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत दूसरी शादी करना गैर कानूनी

वैसे गांव में शादी बड़े धूमधाम से हुई है पर हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत यह शादी गैरकानूनी है। अधिवक्ता रामप्रकाश पाण्डेय ने बताया हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता है। इसके लिए पहले उसे पत्नी को तलाक देना जरूरी है।

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