Monday 9 December 2019

कानून सख्त / अवैध हथियार रखने पर अब होगी उम्रकैद, शादियों में फायरिंग पर 2 साल की जेल





जरा हट कर.
अवैध हथियार बनाने और रखने वालाें काे उम्रकैद की सजा का प्रावधान करने और कुछ नए तरह के अपराधों को इस कानून के दायरे में लाने वाला विधेयक सोमवार को लोकसभा में पारित हो गया। विवाह समाराेहाें आदि में फायरिंग करने में दाे साल की कैद या एक लाख तक जुर्माना या दाेनाें का प्रावधान किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पर चर्चा में बताया कि पुलिस और सुरक्षा बलों से हथियार छीनने या चुराने, हथियारों के अवैध निर्माण, बिक्री, गैर-कानूनी आयात-निर्यात, तस्करी और सिंडिकेट को हथियारों की अवैध रूप से आपूर्ति करने वालों के लिए अधिकतम उम्रकैद का प्रावधान किया गया है। शादी-विवाह और अन्य समाराेहाें में लाइसेंसी हथियारों से की जाने वाली हर्ष फायरिंग के बारे में शाह ने कहा यह गलत धारणा है कि ऐसे मौकों पर लाइसेंसी हथियारों से किसी की जान नहीं जाती। 2016 में यूपी में 191, बिहार में 12 और झारखंड में 14 लोगों की जान लाइसेंसी हथियारों से की गई हैं। अब ऐसे मामलों में जेल जाना होगा।
अब एक लाइसेंस पर रख सकेंगे दो हथियार
पंजाब. केंद्र ने अब एक लाइसेंस पर दो हथियार रखने की इजाजत दे दी है। लोकसभा में सांसद परनीत कौर द्वारा उठाए मुद्दे पर जवाब देते हुए कंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी कृष्णा रेड्‌डी ने बताया कि सरकार ने एक लाइसेंस पर दो हथियारों रखने की छूट देने का फैसला किया है। पंजाब सरकार ने केंद्र से आर्म्स एक्ट के पिछले नियमों को लागू रहने की मांग की थी, जिसमें एक लाइसेंस पर 3 हथियार रखे जा सकते हैं।

लोकसभा में परनीत ने पंजाब सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि पंजाब बार्डर स्टेट है और ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर लोग ढाणियों में रहते हैं, जिन्हें अपनी और अपनी फसलों की हिफाजत के लिए हथियारों की ज़रुरत पड़ती है। परनीत ने एक लाइसेंस तीन हथियार रहने देने की मांग की थी।

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